# EPFO नियोक्ता काम के लिए DSC

यूनिफाइड पोर्टल पर ECR फाइल करने वाले नियोक्ता क्लास 3 साइनिंग DSC पंजीकृत करते हैं, कंपनी या फर्म के नाम पर, या उसी व्यक्ति के नाम पर जो अकेला फाइल करता है. सर्टिफिकेट टोकन पर आने के बाद उसे पोर्टल के एस्टैब्लिशमेंट टैब में पंजीकृत किया जाता है. आवेदन हम आपके लिए भरकर भेजते हैं; आधार OTP और वीडियो KYC प्रमाणन प्राधिकारी के साथ आप करते हैं, जो सर्टिफिकेट जारी करता है. आवेदन सहायता हर कीमत में शामिल है.

## किसे जरूरत है

- यूनिफाइड पोर्टल पर ECR फाइल करने वाले नियोक्ता
- कंपनियां, फर्म और एलएलपी जो एस्टैब्लिशमेंट पंजीकृत करती हैं
- स्वामित्व फर्म जो अपने PAN से ECR फाइल करती है
- पोर्टल पर कर्मचारी का KYC मंज़ूर करने वाले कर्मचारी

## जरूरी दस्तावेज

- PAN कार्ड, नाम आयकर रिकॉर्ड के अनुसार
- आधार कार्ड, उसी PAN और मोबाइल से जुड़ा. फोटो और पहचान, प्रमाणन प्राधिकारी की वीडियो KYC में लाइव कैप्चर होते हैं.
- DSC रिकॉर्ड के लिए ईमेल और मोबाइल नंबर
- कंपनी या फर्म के लिए प्राधिकरण पत्र और इकाई के पंजीकरण दस्तावेज़

## आवेदन के चरण

1. **दस्तावेज़ हमें भेजें.** अपने संपर्क विवरण और दस्तावेज़ व्हाट्सएप पर, ईमेल से या उदयपुर ऑफिस में भेज दें, आवेदन हम भरेंगे.
2. **भुगतान पूरा करें.** DSC और अतिरिक्त सामान के लिए भुगतान करें
3. **हम भेजते हैं, KYC आप करते हैं.** आवेदन हम प्रमाणन प्राधिकारी के पास भेजते हैं. फिर आप उनके OTP से मोबाइल और ईमेल पक्का करते हैं, आधार OTP और वीडियो KYC करते हैं, और आखिरी eKYC OTP आपके फोन पर आवेदन मंज़ूर करता है. हम हर कदम पर आपकी मदद करते हैं.
4. **टोकन पाएं और EPFO पर पंजीकृत करें.** कूरियर से USB टोकन पाएं (या अपना FIPS 140-3 टोकन इस्तेमाल करें), फिर यूनिफाइड पोर्टल पर एस्टैब्लिशमेंट टैब खोलें, DSC या ई-साइन चुनें, टोकन से सर्टिफिकेट रजिस्टर करें और पिन डालें.

## अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

**EPFO की ECR फाइलिंग के लिए DSC चाहिए?**

यूनिफाइड पोर्टल पर नियोक्ता DSC या ई-साइन पंजीकृत करते हैं. कई नियोक्ता DSC इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वही सर्टिफिकेट दूसरे सरकारी पोर्टल पर भी काम आता है.

**क्या वही DSC EPFO और ESIC दोनों के लिए चलेगा?**

हां. एक ही क्लास 3 साइनिंग DSC दोनों पोर्टल पर चलता है, और हर पोर्टल पर अलग से पंजीकृत करना होता है.

**EPFO पर DSC और ई-साइन में क्या फर्क है?**

DSC यानी USB टोकन पर रखा सर्टिफिकेट, जो कंपनी या व्यक्ति की पहचान से हस्ताक्षर करता है. ई-साइन पोर्टल पर OTP से होता है और टोकन नहीं चाहिए. DSC वही है जो GST, MCA और टेंडर पोर्टल पर भी काम आता है.

**क्या स्वामित्व फर्म व्यक्तिगत DSC इस्तेमाल कर सकती है?**

हां. जो स्वामित्व अपने PAN से ECR फाइल करता है, वह अपने नाम पर व्यक्तिगत क्लास 3 साइनिंग DSC ले सकता है. कंपनी, फर्म और एलएलपी के लिए इकाई के नाम पर संस्था DSC होता है.

**EPFO पोर्टल पर DSC कैसे रजिस्टर करें?**

यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन करें, एस्टैब्लिशमेंट टैब खोलें, DSC या ई-साइन चुनें और Register DSC पर क्लिक करें. लगे हुए टोकन से सर्टिफिकेट चुनें और पिन डालें.

**साल के बीच में DSC एक्सपायर हो गया तो?**

तब तक ECR फाइलिंग नहीं चलेगी जब तक सर्टिफिकेट वापस न आए. अवधि खत्म होने से पहले रीइश्यू करवाएं और नया सर्टिफिकेट उसी तरह पोर्टल पर रजिस्टर करें.

**क्या हर बार नया टोकन लेना होगा?**

सिर्फ अगर वह FIPS 140-3 है. 21 सितंबर 2026 से नया सर्टिफिकेट पुराने FIPS 140-2 टोकन पर नहीं आता, और उससे पहले खरीदा गया कोई भी टोकन काम नहीं करेगा. नया टोकन चेकआउट पर अतिरिक्त शुल्क के रूप में मिलता है.

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हम VSign, Capricorn, eMudhra, Sify, nCODE और PantaSign के लिए पंजीकरण प्राधिकरण (RA) हैं. ये सीसीए-लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकारी हैं और सर्टिफिकेट वे जारी करते हैं. हम प्रमाणन प्राधिकारी नहीं हैं.

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