आयकर ई-फाइलिंग के लिए DSC: ITR, ऑडिट रिपोर्ट, 15CA और 15CB

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आयकर के काम के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) एक क्लास 3 साइनिंग सर्टिफिकेट होता है. आप इसे आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक बार पंजीकृत करते हैं, अपने नाम पर या फर्म के नाम पर, और इससे रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट और CA के फॉर्म 15CA और 15CB पर हस्ताक्षर करते हैं. यह पोस्ट बताती है कि इसकी जरूरत किसे है, पोर्टल क्या मांगता है, और पंजीकरण कैसे होता है.

किसे चाहिए

जो करदाता डिजिटल हस्ताक्षर से ITR फाइल करते हैं, उन्हें DSC चाहिए. कंपनियां और राजनीतिक दल ई-सत्यापन के लिए प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट के DSC का इस्तेमाल करती हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए यह सर्टिफिकेट दो कामों के लिए चाहिए होता है. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट Form 3CA-3CD या 3CB-3CD में CA अपने DSC से अपलोड करता है. Form 15CA और 15CB, जो गैर-निवासी को भुगतान के लिए प्रमाणपत्र हैं, उन पर भी उसी सर्टिफिकेट से डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं. कंपनी या ग्राहक की ओर से हस्ताक्षर करने वाली फर्म फर्म के नाम पर जारी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करती है, जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम लिखा होता है.

पोर्टल को क्या चाहिए

ई-फाइलिंग पोर्टल व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए क्लास 3 साइनिंग DSC स्वीकार करता है. सर्टिफिकेट PAN के खिलाफ जारी होता है, इसलिए सर्टिफिकेट पर लिखा PAN उसी PAN से मेल खाना चाहिए जिसके तहत आप फाइल करते हैं. एक सर्टिफिकेट एक PAN के लिए होता है. अगर आप अलग PAN से फाइल करते हैं, तो हर एक के लिए अपना सर्टिफिकेट चाहिए. आयकर के काम के लिए पोर्टल एन्क्रिप्शन नहीं मांगता, इसलिए साइनिंग सर्टिफिकेट काफी है. कॉम्डो की जरूरत नहीं है.

आवेदन से पहले क्या चाहिए

सर्टिफिकेट आपके PAN के खिलाफ जारी होता है, इसलिए सर्टिफिकेट पर नाम आयकर रिकॉर्ड के अनुसार होना चाहिए. आपको अपना PAN कार्ड, उसी PAN और मोबाइल से जुड़ा आधार कार्ड और DSC रिकॉर्ड के लिए ईमेल और मोबाइल नंबर चाहिए. फोटो और पहचान, प्रमाणन प्राधिकारी की वीडियो KYC में लाइव कैप्चर होते हैं, इसलिए फोटो हमें भेजने की जरूरत नहीं. अपने नाम पर आवेदन करने वाली फर्म प्राधिकरण पत्र और फर्म के पंजीकरण दस्तावेज़ भी भेजती है.

हमसे कैसे पाएं

साइट पर ऑर्डर करके भुगतान करें, फिर अपने दस्तावेज़ व्हाट्सएप पर, ईमेल से या उदयपुर ऑफिस में हमें भेजें. आवेदन हम प्रमाणन प्राधिकारी के पास आपके लिए भरकर भेजते हैं. फिर आप उनके OTP से मोबाइल और ईमेल पक्का करते हैं, आधार OTP और वीडियो KYC करते हैं, और आखिरी eKYC OTP आपके फोन पर आवेदन मंज़ूर करता है. हम KYC पूरी होने तक हर कदम पर आपकी मदद करते हैं. सर्टिफिकेट USB टोकन पर जारी होता है, जो कूरियर से मिलता है या ऑफिस से ले सकते हैं. आवेदन सहायता कीमत में शामिल है. मौजूदा कीमतें क्लास 3 साइनिंग प्रोडक्ट पेज पर हैं.

पोर्टल पर कैसे पंजीकृत करें

सर्टिफिकेट टोकन पर आने के बाद आप इसे खुद ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत करते हैं. लॉगिन करें, Profile और Manage DSC खोलें और Register DSC पर क्लिक करें. लगे हुए टोकन से सर्टिफिकेट चुनें और पिन डालें. पंजीकरण हर पोर्टल पर एक बार करना होता है. वही सर्टिफिकेट GST, TRACES और MCA पर भी चलता है, और हर पोर्टल पर अलग पंजीकरण होता है.

रिटर्न फाइल करते समय पोर्टल DSC Management Utility से हस्ताक्षर करता है. यह पोर्टल का अपना छोटा प्रोग्राम है: वह टोकन से सर्टिफिकेट पढ़ता है और रिटर्न, Form 3CB या Form 15CB के पीछे की XML फाइल पर हस्ताक्षर करता है. हस्ताक्षर मांगते ही पोर्टल इसे खोल देता है.

फाइलिंग सीजन में DSC एक्सपायर हो जाए तो

सर्टिफिकेट की अवधि खत्म होने के बाद रिटर्न या रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं होगा. अगर डेडलाइन करीब है, तो एक्सपायरी की तारीख देखते ही रीइश्यू करवाएं और नया सर्टिफिकेट टोकन पर आते ही उसे पोर्टल पर फिर से पंजीकृत करें. टोकन पर मौजूद सर्टिफिकेट अपनी अवधि तक काम करता रहता है, इसलिए समय रहते प्लान करें तो गैप नहीं रहता.

नवीनीकरण

DSC 1 से 3 साल के लिए जारी होता है. अवधि खत्म होने के बाद हस्ताक्षर रुक जाते हैं, इसलिए एक्सपायरी की तारीख से पहले रीइश्यू की प्लानिंग करें. रीइश्यू के बाद नए सर्टिफिकेट को पोर्टल पर फिर से पंजीकृत करें. हमारा आयकर ई-फाइलिंग के लिए DSC पेज उसी पंजीकरण के चरणों और CA के फॉर्मों को और विस्तार से बताता है.

इस काम के लिए सर्टिफिकेट

क्लास 3 साइनिंग

व्यक्ति, डायरेक्टर, सीए

कर और कंपनी फाइलिंग, EPFO, टेंडर और GeM, ट्रेडमार्क और दोबारा जारी.

₹1,200/ 2 वर्ष

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नीचे जवाब देखें. अगर आपका सवाल न मिले तो हमें संदेश भेजें, हम चुनने में मदद करेंगे.

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ITR फाइलिंग के लिए DSC जरूरी है?
हर ITR के लिए नहीं. बिना DSC की फाइलिंग में आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP चाहिए. DSC तब लेते हैं जब रिटर्न बड़ा हो, ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना हो, या OTP पर निर्भर न रहना हो.
क्या वही DSC आयकर और GST दोनों के लिए चलेगा?
हां, अगर सर्टिफिकेट पर लिखा PAN मेल खाता हो. हर पोर्टल पर अलग से पंजीकरण करना होता है, टोकन से सर्टिफिकेट चुनकर एक बार.
DSC Management Utility क्या है?
यह आयकर पोर्टल का छोटा प्रोग्राम है जो टोकन से सर्टिफिकेट पढ़ता है और रिटर्न, Form 3CB या Form 15CB के पीछे की XML फाइल पर हस्ताक्षर करता है. हस्ताक्षर मांगते ही पोर्टल इसे खोल देता है.
आयकर पोर्टल पर DSC कैसे रजिस्टर करें?
ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें, Profile और Manage DSC खोलें और Register DSC पर क्लिक करें. लगे हुए टोकन से सर्टिफिकेट चुनें और पिन डालें.
क्या CA बिना DSC के Form 15CA और 15CB भर सकता है?
Form 15CA और 15CB डिजिटल हस्ताक्षर वाले फॉर्म हैं, इसलिए CA इन्हें टोकन पर रखे DSC से भरता है. यह वही क्लास 3 साइनिंग सर्टिफिकेट है, अलग कोई नहीं.